दिनांक 09 मार्च, 2017 को सायं 04:30 बजे से मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स आर्गेनाइजेशन (फियो) के संयुक्त तत्वाधान में ई.एस.आई.सी. (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) के सहयोग से स्प्री (नियोक्ता/ कर्मचारी के पंजीकरण प्रोत्साहन योजना- Scheme to Promote Registration of Employers/Employees) पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया.
श्री बी.के.लाहोटी, उपाध्यक्ष, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, ने गोष्ठी के
मुख्य-अतिथि श्री ए.पी.त्रिपाठी, क्षेत्रीय निदेशक, ई.एस.आई.सी., ई.एस.आई.सी. के अन्य अधिकारीगण, मर्चेंट्स चैम्बर तथा फियो के सदस्यगणों तथा समस्त मीडियाकर्मियों का स्वागत कियाA उन्होंने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रारम्भ की गयी स्प्री एक अतिविशिस्ट योजना है जिसका उद्देश्य देशभर में समस्त कार्यबल के लिये सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना हैA उन्होंने कहा कि स्प्री दिनांक 31 मार्च, 2017 तक नियोक्ताओं द्वारा पंजीकरण कराने पर स्प्री योजना के अंतर्गत समझा जाएगा तथा किसी भी प्रकार का आर्थिक दण्ड नहीं लगेगाA
आयोजित की जाने वाली गोष्ठी के मुख्य-अतिथि श्री ए.पी.त्रिपाठी, क्षेत्रीय निदेशक, ई.एस.आई.सी., कानपुर थेA श्री त्रिपाठी जी ने सूचित किया कि पूरे उत्तर प्रदेश से मात्र 11.50 लाख लाभार्थी पंजीकृत है, इस दिशा में उन्होंने उद्योगबंधुओ से सहयोग मांगा कि आगे आकर इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हो एवं इस स्प्री योजना का लाभ उठायेंA उन्होंने यह भी सूचित किया कि सरकार द्वारा विभाग को यह दिशा-निर्देश है कि स्प्री योजना की अन्तिम पंजीकरण के दिनांक (जो कि 31 मार्च, 2017 है) को आगे नहीं बढाया जाएगाA श्री त्रिपाठी जी ने बताया कि विभाग निरंतर प्रयासरत है कि अपनी खामियों को दूर करके बेहतर तरीके से सुविधा प्राप्त उपलब्ध करवाई जाएA श्री त्रिपाठी ने बताया कि यह एक भ्रान्ति है कि ई.एस.आई.सी. केवल स्वास्थ्य सम्बंधित विभाग है कि जबकि यह सामाजिक सुरक्षा, केश कंपनसेशन तथा मातृत्व लाभ की दृष्टि से भी अति महत्त्वपूर्ण विभाग हैA
श्री एल.जे. गुप्ता, उप-निदेशक, ई.एस.आई.सी., कानपुर ने स्प्री (नियोक्ता/ कर्मचारी के पंजीकरण प्रोत्साहन योजना-Scheme to Promote Registration of Employers/Employees) योजना के बारे में सूचित किया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा देशभर में समस्त कार्यबल हेतु सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने के प्रयास में स्प्री नामक विशेष अभियान का प्रारम्भ किया गयाA स्प्री योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम 1948 के अंतर्गत व्याप्ति योग्य सभी स्थापनों / कारखानों एवं कर्मचारियों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए 20 दिसम्बर 2016 से 31 मार्च, 2017 तक जारी रहेगीA
स्प्री अभियान का उद्देश्य अधिनियम के अंतर्गत उन सभी पात्र व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा हितलाभों का विस्तार करना है जिन्हें अब तक किन्ही कारणों से कर्मचारी राज्य बीमा निगम से बाहर रखा गया हैA
स्प्री योजना की विशेषताएँ:
- अवधि के दौरान पंजीकरण कराने वाले नियोक्ताओं को पंजीकरण की तिथि से या उनके द्वारा घोषित तिथि से योजना में शामिल हुआ समझा जाएगाA
- नए पंजीकृत कर्मचारियों को उनके पंजीकरण की तिथि से योजना में शामिल हुआ समझा जाएगाA
- स्प्री 20 दिसम्बर, 2016 से पहले का.रा.बी.नि. अधिनियम के अंतर्गत की गयी / अपेक्षित कार्यवाही, यदि हो, को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगीA
- क्षेत्रीय निदेशक श्री त्रिपाठी ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम का नियोक्ताओं से अनुरोध है कि वह स्प्री की अवधि के दौरान बिना किसी जुर्माने के का.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत अपने कारखानों / स्थापनों तथा उनमें नियोजित कामगारों के पंजीकरण के लिए एक बार मिलने वाले इस अवसर का लाभ उठायें
- सत्र का संचालन श्री वाई.एस.गर्ग, सलाहकार-फियो ने किया
सत्र के अन्त में प्रश्नोत्तर-सत्र का आयोजन किया गया जिसमें आगंतुकों ने ई.एस.आई.सी. के अधिकारियों से प्रश्न पूछा तथा उसका समाधान किया.
उपस्थित गणमान्य: श्री सुमित मित्तल, उप निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्री एस.सी. गर्ग, श्री एस.बी.शर्मा, श्री ए.के. सिन्हा, सचिव-एम.सी.यू.पी., श्री अलोक श्रीवास्तव तथा ई.एस.आई.सी. विभाग के अधिकारीगण उपरोक्त लिखित योजना के लाभ के बारे में समस्त सहयोगी संस्थाओं के सदस्यों को विस्तारपूर्वक बतायेंगेA