कई प्रकार की कागजी कार्यवाही से मिलेगी मुक्ति
                कानपुर नगर, पासपोर्ट बनवाने के लिए अभी पासपोर्ट आवेदनकारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पडता है। उन्हे जन्म प्रमाणपत्र और निवासपत्र की आवश्यकता होती थी लेकिन नई व्यवस्था के अंतर्गत पासपोर्ट बनवाना काफी आसान हो गया है, इनमें जन्म तथा निवास प्रमाण पत्र के स्थान पर केवल आधार या ई-आधार ही दिखाना पडेगा।
                पासपोर्ट के लिए जो नये नियम बनाये गये है उसमें जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में सरकारी जन्म प्रमाणपत्र, एलआईसी की पाॅलिसि बाॅड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेस, हाईस्कूल प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है  वहीं निवास के लिए गैस कनेक्शन के कागाजत, बैंक खाता, टेलीफोन बिल, मतदाता पहचानपत्र पत्नी या माता-पिता के  पासपोर्ट को मान्य किया गया है। विदेश मंत्रालय ने उम्र के लिए तथा निवास प्रमाण के लिए आधार कार्ड को स्वीकार कर लिया है। यदि आपके पास आधार या ई-आधार है तो आपको कोई परेशानी नही होगी इसे मान्यता प्रदान करते हुए दस्तावेज की सूची में शामिल कर लिया गया है। पहले आवेको को पासपोर्ट काया्रलय में सत्यापन के लिए जहां जन्म प्रमाणपत्र दिखाना पडता था तो वहीं निवास प्रमाण के लिए अन्य कागजों को प्रस्तुत करना पडता था लेकिन आधार कार्ड को मान्यता मिलने के साथ ही पासपोर्ट आवेदको को अब परेशानी नही उठानी पडेगी। जहां इस नए नियम में कई कागजों को दिखाने से राहत मिलेगी  वहीं पासपोर्ट भी बनवाना आसान हो गया है।
