दिनांक 26 जुलाई, 2017 को मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (F.I.E.O.) के संयुक्त तत्वाधान में GST कर व्यवस्था से आयात-निर्यात पर प्रभाव पर एक सेमिनार का आयोजन किया गयाA
श्री पदम् कुमार जैन, अध्यक्ष, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, ने मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश व् फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन की और से श्री गगनदीप सिंह, उपनिदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशालय (D.G.F.T.), श्री जी.सी. यादव, उपनिदेशक, GST, श्री संदीप बाली, मास्टर ट्रेनर, GST, उपस्थित सदस्यगणों, व् मीडियाकर्मियों का स्वागत कियाA श्री जैन ने बताया कि देश में लागू नई कर व्यवस्था से सरकार ने कर अपवंचना को कम से कम करने केलिए प्रयासरत हैA श्री जैन ने आयातक व् निर्यातक बंधुओं को सूचित करते हुए कहा कि DGFT व् GST विभाग से आये हुए अधिकारीगण आपकी समस्या का समाधान करने के लिए आमंत्रित किये गए हैA
श्री संदीप बाली, मास्टर ट्रेनर, GST, ने सूचित किया कि आयातक व् निर्यातक बंधुओं का I.E.C. कोड उनका पैन नंबर होगा तथा GSTIN, जो कि 15 अंकों का एक नंबर है, पैन कार्ड का ही एक विस्तृत रूप हैA श्री बाली ने बताया कि जब तक GSTIN जारी नहीं होता है तब तक प्रोविसनल आई.डी. ही GST नंबर की तरह उपयोग किया जाएगाA उन्होंने बताया कि GST से आयात व् निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव, GST लॉ के अंतर्गत इम्पोर्ट प्रोसीजर, EOU व् SEZ पर GST का प्रभाव, प्रोजेक्ट इम्पोर्ट स्कीम, आयात व् उस पर मिलने वाली ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट), एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, कस्टम ड्यूटीस, आयातित व् निर्यातित वस्तुओं के परीक्षण के दिशानिर्देश, एक्सपोर्ट प्रोसीजर तथा ड्यूटी ड्राबैक आदि के बारे में पॉवर-पॉइंट के माध्यम से विस्तृतपूर्वक समझायाA श्री बाली ने सूचित किया कि नई कर व्यवस्था में CVD व् SAD को जगह IGST का प्रावधान किया गया हैA पेट्रोलियम, पान मसाला जैसे कुछ अन्य वस्तुओं भी है जो इस व्यवस्था से मुक्त रखी गयी हैA
श्री जी.सी. यादव, उपनिदेशक, GST, ने बताया कि सरकार की मंशा शुरुआत से रही है कि कर का सरलीकरण किया जाए, जिसको ध्यान में रखते हुए GST प्रणाली लागू की गयी हैA श्री यादव ने कहा सरकार द्वारा लागू की गयी इस नई कर प्रणाली में सभी आयातक व् निर्यातक बंधुओं को सयहोग करना चाहिएA उन्होंने सूचित किया कि अभी GST का ट्रांजीशन फेज चल रहा है, इसलिए GST कर व्यवस्था का उपयोग करने में थोड़ी समस्या हो सकती है लेकिन धीरे-धीरे इसका लाभ मिलने लगेगाA श्री यादव ने कहा कि GST से सम्बंधित किसी भी जानकारी के लिए आयातक व् निर्यातक बन्धु DGFT के कार्यालय में आ सकते है या वेबसाइट पर उपस्थित e-mail से संपर्क कर सकते हैA
श्री गगनदीप सिंह, उपनिदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशालय (D.G.F.T.), ने बताया कि दोहरे कर प्रावधान, जॉब वर्क करने वालों के लिए इनवॉइस संबंधी व्यवस्था, माल ले जाने संबंधी व्यवस्था, आयात व् निर्यात करने में GST के कर की दर को समझायाA श्री सिंह ने बताया कि इस व्यवस्था से निर्यातकों/आयातकों को मिलने वाली I.T.C. (इनपुट टैक्स क्रेडिट) में देरी हो सकती है और निर्यातकों/आयातकों को GST रिफण्ड में देरी होने से Working Capital की कमी होने के कारण विदेश व्यापार में कमी आएगी A
सेमीनार के अन्त में प्रश्नोत्तर काल का आयोजन किया गया था जिसमें आयातक व् निर्यातक बंधुओं ने आयात व् निर्यात से जुड़े प्रश्न पूछे तथा अपनी शंकाओं का समाधन कियाA
सेमीनार का संचालान श्री अलोक श्रीवास्तव, कोऑर्डिनेटर, F.I.E.O. द्वारा किया गया तथा धन्यवाद-प्रस्ताव श्री राकेश श्रीवास्तव, कंपनी सेक्रेटरी, श्री लक्ष्मी कोत्सिन द्वारा प्रस्तुत किया गयाA
सेमीनार में उपस्थित गणमान्य: उक्त सेमिनार में मर्चेंट्स चैम्बर तथा F.I.E.O. के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, व्यापारीगण तथा कानपुर के अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं के सदस्यगण के उपस्थित रहेंगेA
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