Wed. Jan 8th, 2020

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5 साल की चचेरी बहन की रेप करने के बाद की थी हत्या, कोर्ट ने सुनाई 2 बार मौत की सजा

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मध्यप्रदेश के जबलपुर में पांच साल की चचेरी बहन से रेप कर हत्या करने के आरोप में कोर्ट ने बुधवार को आरोपी युवक को दोहरी फांसी की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी द्वारा किए गए अपराध से समाज में लोगों का भाई-बहन जैसे पवित्र रिश्ते से विश्वास उठ जाएगा।

आरोपी ने सुनियोजित तरीके से जानवरों जैसा काम किया है। उसके मानसिक सुधार की संभावना नहीं है और वह समाज के लिए खतरा बना रहेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध बहुत ही निचले स्तर का है।

कोर्ट ने आरोपी को धारा 376(क), धारा 376 (क ख) और धारा 302 में अलग-अलग मृत्युदण्ड की सजा देते हुए पांच-पांच हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा धारा 376(2)(च)(झ)के तहत आजीवन कारावास और 5,000 रूपए का जु्र्माना, धारा 363 के तहत दो साल का कारावास और 2,000 रुपए का जुर्माना, धारा 366(क) के तहत पांच साल का कारावास और 2,000 रूपए का जुर्माना और धारा 201 के तहत 5 साल के कारावास और 2,000 रूपए के जुर्माना दिया है।

जिला लोक अभियोजक ने कोर्ट को बताया था कि कटंगी थाना के गांव जटासी निवासी पांच साल की बच्ची के माता-पिता 19 अगस्त 2018 को खेत में मजदूरी करने गए थे। वे शाम सात बजे वापस काम से घर में लौटे तो घर पर बच्ची नहीं थी। पुलिस जांच में पता चला कि बच्ची के ताऊ के लड़के आनंद ने उसके साथ रेप किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी।

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