कामर्शियल लेयर्स फार्म की स्थापना (30,000 पक्षी)
कोई भी व्यक्ति पात्र हो सकता है जिसके पास 3 एकड़ भूमि हो तथा रू0 54.00 लाख मार्जिन मनी हो। आवेदन मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय, कानपुर नगर।
योजना से सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी का नाम : उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (पशुधन विकास) कानपुर नगर।
ब्रायलर पैरेण्ट फार्म की स्थापना (10,000 पक्षी)
कोई भी व्यक्ति पात्र हो सकता है जिसके पास 6 एकड़ भूमि हो तथा रू0 61.50 लाख मार्जिन मनी हो।
आवेदन मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय, कानपुर नगर।
कामधेनु डेयरी योजना (100 पशु )
कोई भी व्यक्ति पात्र हो सकता है जिसके पास 2 एकड़ भूमि तथा शेड निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि हो तथा रूपया 30.13 लाख मार्जिन मनी हो।
आवेदन मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय, कानपुर नगर।
मिनी कामधेनु डेयरी योजना ( 50 पशु )
कोई भी व्यक्ति पात्र हो सकता है जिसके पास 1 एकड़ भूमि तथा शेड निर्माण हेतु 1 बीघा भूमि अतिरिक्त हो तथा रूपया 13.09 लाख मार्जिन मनी हो।
आवेदन मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय, कानपुर नगर।
अनुसूचित जातियों के लिये बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम
अनुसूचित जाति के निर्धन, स्वयं के रहने की ब्यवस्था, कुक्कुट पालन में रूचि, चयन ग्राम प्रधान/क्षेत्रीय पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत
(अ) बकरी फार्मिंग यूनिट की स्थापना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार नवयुवक/ नवयुवतियाॅं सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्ड धारक, पूर्व से बकरी पालन कर रहे हों। क्षेत्रीय पशु चिकित्साधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें।
(ब) सपोर्टिंग क्लस्टर गोट स्काउट (पार्ट टाइम डेढ़ वर्ष के लिये)
शिक्षित बेरोजगार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नवयुवक अन्य वर्गों के वी0पी0एल0 कार्ड धारक हाई स्कूल पास, पढ़ने लिखने में दक्ष तथा साइकिल चलाने का ज्ञान। आवेदन क्षेत्रीय पशु चिकित्साधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।
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