पराली जलाने पर लगेगा अधिकतम 15 हजार का जुर्माना
बलरामपुर। खरीफ फसलों के अवशेष को जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण के रोकथाम हेतु राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये है, इसके संबन्ध में अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न की गई। बैठक में जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार ने बताया कि पराली जलाने पर प्राधिकरण द्वारा जुर्माने का आदेश दिया गया है। जिसमें दो एकड़ में पराली जलाने पर 2500 रुपये का जुर्माना, दो से पांच एकड़ पर रु0 5,000 व पांच एकड़ से ज्यादा पर 15,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। बैठक में अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार शुक्ल ने समस्त एसडीएम, बीडीओ को गांव-गांव मुनादी कर पराली जलाने पर होने वाले प्रदूषण हानिकारक प्रभाव के बारे में बताये जाने व जागरूक किये जाने का निर्देश दिया। अपर जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक को विद्यालय स्तर पर पराली से होने वाले नुकसान पर गोष्ठी, कार्यक्रम, वाद-विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता आदि कराये जाने का निर्देश दिया। जिला कृषि अधिकारी को पंचायत, ब्लाक स्तर व जिला स्तर पर पराली से होने वाले नुकसान पर किसान सम्मेलन आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया। डीपीआरओ को प्रधानों के माध्यम से पराली न जलाने व इनसे होने वाले नुकसान से जागरूक किये जाने का निर्देश दिया। जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया कि समस्त सरकारी राशन की दुकानों पर पराली न जलाने से संबन्धित बैनर, पोस्टर, लगवाये । बैठक में पराली को गौवंश आश्रय स्थल में चारे के रूप में प्रयोग करने पर चर्चा की गई व इसके लिए बीडीओ, जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया। अपर जिलाधिकारी ने समस्त किसान भाइयों से अपील की कि वे पराली न जलाये, पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है व भूमि की उर्वरकता भी कम होती है। पराली जलाने पर वायु संबन्धी बीमारियां फैलती है, जिसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में समस्त एसडीएम, जिला कृषि अधिकारी समस्त बीडीओ, बीएसए, डीआईओएस, जिला गन्ना अधिकारी, समस्त ईओ व अन्य संबन्धित अधिकारी मौजूद रहे।