गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक क्षेत्र एवं खण्ड स्नातक क्षेत्र के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावलियाॅ तैयार कराये संबन्धित अधिकारी-उप जिला निर्वाचन अधिकारी, बलरामपुर
बलरामपुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, बलरामपुर अरुण कुमार शुक्ल ने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, बलरामपुर को निर्देश दिए है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक क्षेत्र एवं खण्ड स्नातक क्षेत्र के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावलियाॅ तैयार कराये। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में निर्वाचक नामावली के आलेख्य प्रकाशन की तिथि 23.11.2019 एवं अन्तिम प्रकाशन की तिथि 30.12.2019 निर्धारित की गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता बनने के लिए अर्हता के परिप्रेक्ष्य में माध्यमिक स्तर अथवा इससे उच्च स्तर के अध्यापकों/शिक्षकों/अनुदेशकों के लिए अन्य बिन्दुओं के साथ-साथ ‘‘विर्निर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में अध्यापन में किसी व्यक्ति का पूर्ववर्ती छः वर्षो के भीतर कम से कम तीन वर्ष के लिए परिनियोजन या तो एक सतत अवधि में या विच्छिन्न अवधियों में हो सकता है और यह भी कि परिनियोजन एक संस्था या एक से अधिक संस्थाओं में हो सकता है, किन्तु ऐसी संस्थायें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट होनी चाहिए। अतः इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति, जो एक या अधिक विनिर्दिष्ट शिक्षा संस्थाओं में तीन वर्ष की कुल अवधि के लिए शिक्षण कार्य से जुड़ा रहा हो, वह इन संस्थाओं में शिक्षक के रूप में नियमित आधार पर तदर्थ आधार पर नियोजित रहा हो, लेकिन उसे संपूर्णकालिक शिक्षक होना चाहिए, ‘‘भले ही वहां संस्वीकृत पद न हो’’ तथा अंशकालिक आधार पर परिनियोजित नहीं हो, क्योंकि शिक्षण में तीन वर्ष के परिनियोजन की शर्त एक अंशकालिक शिक्षक द्वारा पूरी नहीं की जा सकती है। अंशकालिक शिक्षक, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियों में पंजीयन के पात्र नहीं है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय(लखनऊ बेंच) के वर्ष 2008 की रिट याचिका सं0 1269(एम/बी) में दिनांक 05 मार्च, 2008 (माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालय प्रबन्धक महासभा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) के आदेश के आलोक में सहायता न प्राप्त निजी विद्यालयों के ऐसे शिक्षकों के नाम भी निर्वाचक नामावली में शामिल किये जायेंगे, जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नामांकित कराने के इच्छुक है और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिककारी से संपर्क करते है, बशर्ते विद्यालयों के जिला निरीक्षकों से एक प्रमाण-पत्र लिया गया हो/प्रति हस्ताक्षरित कराया गया हो, कि वे सेवा की अपेक्षित कालावधि पूरी करते है और विनिर्दिष्ट शिक्षा संस्था में वास्तविक शिक्षक/शिक्षिका है और जिस विद्यालय का स्तर माध्यमिक विद्यालय के स्तर से कम नहीं है। उन्होंने बताया कि शासकीय पत्र के अनुसार वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में केवल अंशकालिक अध्यापक ही कार्यरत है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि शासन के निर्देश के अनुपालन में दिनांक 29 फरवरी, 2016 के निर्गत होने के पश्चात् अद्यतन तिथि तक वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में यदि वर्तमान में कोई पूर्णकालिक अध्यापक/शिक्षक/अनुदेशक कार्यरत है, तो संबन्धित अधिकारी निर्देशित करें कि ऐसे पूर्वकालिक अध्यापकों/शिक्षकों/अनुदेशकों की सूची प्रत्येक जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक को एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दिनांक 23.10. 2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे माननीय उच्च न्यायालय एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन में सभी अर्ह व्यक्तियों को मतदाता सूची में शामिल किया जा सके।