कानपुर 11 नवम्बर। आयकर विभाग भारत सरकार द्वारा संस्था के बेहतर एकाउटिंग व रखरखाव को देखते हुए संस्था के अनुरोध पर को 80 जी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। जिसमें अब संस्था मे दान देने वाले सहयोगियों व समाजसेवियों को आयकर अधिनियम के तहत आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी.(5)(अप) मे छूट मिल सकेगी। संस्था द्वारा किए जा रहे समाज हितैषी कार्यो में दिए गए दान पर 01 अप्रैल 2018 से लागु होगा जिसके साथ ही यह प्रमाण पत्र संस्था को असीमित अवधि के लिए दिया गया है।
संस्था के अध्यक्ष कमलकान्त तिवारी ने बताया कि बाल सेवी संस्था सुभाष चिल्ड्रेन सोसाइटी द्वारा विगत 38 वर्षाें से बाल एवं महिला विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। जिसके साथ ही संस्था द्वारा विगत 11 वर्षो से चाइल्डलाइन 1098, बिना किसी सरकारी सहयोग से संचालित सुभाष चिल्डेªन होम का संचालन विगत 12 वर्षो सेे अनाथ, जरूरतमंद, अपने घर से भटके एवं भागे बच्चो के आश्रय एवं पुर्नवासन हेतु संचालित किया जा रहा है। जो कि किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बच्चों की देखरेख हेतु मान्यता प्राप्त संस्थान है, व विगत 02 वर्ष से अधिक समय से सुभाष चिल्ड्रेन विशेष दत्तक ग्रहण इकाई का संचालन किया जा रहा है जहां पर सडक पर छोडे व लावारिस हालत में मिले बच्चों को आश्रय प्रदान किया जा रहा है।
साथ ही उन्होने बताया कि संस्था द्वारा विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का संचालन जन सहयोग एवं समाजसयेवियों के द्वारा दिए गए दान से किया जा रहा है जिसमें अब जनसामान्य को संस्था को दिए गए दान में आयकर अधिनियम के तहत आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी.(5)(अप) मे छूट मिलेगी।
ज्ञातव्य हो कि संस्था द्वारा विगत 11 वर्षो से मुसीबत में फंसे एवं जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए 24 घण्टे निशुल्क आपाताकालीन राष्ट्रीय स्तर की फोन सेवा चाइल्डलाइन 1098 का संचालन कानपुर नगर में किया जा रहा है। जिसमें संस्था द्वारा चाइल्डलाइन 1098 के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से लगभग 11000 बच्चों की मदद की जा चुकी है। साथ ही अनाथ, जरूरतमंद, अपने घर से भटके एवं भागे बच्चो के आश्रय एवं पुर्नवासन हेतु सुभाष चिल्ड्रेन होम का संचालन किया जा रहा है।
साथ ही संस्था द्वारा विगत 02 वर्षो से कारा (केन्द्रिय दत्तकग्रहण रिसोर्स प्राधिकरण) नई दिल्ली के निर्देशानुसार सुभाष चिल्ड्रेन विशेष दत्तक ग्रहण इकाई का संचालन किया जा रहा है।