दैनिक अयोध्या टाइम्स ब्यूरो,रामपुर-शुक्रवार दिसंबर 2007 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले के मामले में एडीजे कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं दो आरोपी कौसर फारुकी और गुलाब खान को कोर्ट ने बरी कर दिया है। माना जा रहा है कि कोर्ट मामले में दोषियों को 2 नवबर को सजा सुना सकती है।सीआरपीएफ कैम्प पर आतंकी हमला केस में 6 दोषी करार, कौसर और गुलाब खान बरीसीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला इस संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता सरदार दलविंदर सिंह (डम्पी) ने बताया कि मोहम्मद शरीफ, जंग बहादुर, इमरान शहजाद, मोहम्मद फारुख और सबाउद्दीन को आतंकी हमले में दोषी करार दिया गया। वहीं कौसर खान और गुलाब खान को दोषमुक्त किया गया। मामले में दोषियों को 2 नवबर को सजा सुना सकती है।उसे धारा 420, 467, 468, 471, 200 आईपीसी, 25/1/ए में दोषी पाया गया है।सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के आरोपियों को जब गिरफ्तार किया गया तो जिला कारागार के अधिकारियों ने उनको यहां से रखने से साफ मना कर दिया था। उनका कहना था कि जिला कारागार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। ऐसे में इन आतंकियों को यहां रखना सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। इसके बाद आरोपियों को बरेली और लखनऊ की जेल में रखा गया। आरोपियों को हर पेशी पर कड़ी सुरक्षा के बीच बरेली और लखनऊ से यहां लाया जाता था। उन्होंने बताया कि सभी दोषियों को लेकर अभी सजा का ऐलान नहीं किया गया है।