संवादाता हरिओम द्विवेदी नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सिंगापुर की सर्वे कंपनी स्पीक एशिया में पैसा लगाने वाले निवेशकों को राहत देते हुए कंपनी को पैसा लौटाने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कंपनी से 1300 करोड़ रुपये और निवेशकों की जानकारी अदालत में जमा करने को कहा है। सुनवाई के बाद कोर्ट इस पैसे को संबंधित निवेशकों को दिलवाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। निवेशकों के एक समूह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पीक एशिया के प्रतिनिधियों को फटकार लगाते हुए अगले दो हफ्ते में वास्तविक रकम की जानकारी देते हुए उसे जमा करने को कहा है। स्पीक एशिया में पैसा लगाने वाले करीब 115 निवेशकों के इस समूह ने अपना पैसा पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त लहजे के साथ स्पीक एशिया कंपनी को जल्द से जल्द निवेशकों के पैसे लौटाने की बात की है। वहीं मुंबई में स्पीक एशियाा के अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है तो वहीं सिंगापुर में स्पीक एशिया के बैंक केे खातों को सील किया गया। सरकार और भी स्पीक एशिया के खिलाफ कड़े कदम उठाने जा रही है। जिन निवेशकों के पास किसी भी प्रकार की रसीद एवं लेखा-जोखा नहीं है वह भी निवेशक परेशान होने की जरूरत नहीं है कोर्ट ने स्पीक एशिया के क्षेत्रीय लोकल डीलरों के नामजद रिपोर्ट लिखाने की बात कही आम निवेशक अपने संपर्क डीलर के खिलाफ किसी भी थाने में एफ आई आर दर्ज करा सकता है वहीं तमाम थानों को कोर्ट ने निर्देश दिए हैं जिन क्षेत्रीय दलालों के नाम एफआईआर हुई है उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। और 15 दिन के अंदर गिरफ्तारी ना होने पर उनके घर की कुर्की की जाए।