कानपुर विश्वविद्यालय की छात्रा ऐश्वर्या की चर्चित सुसाइड दोषी विभागाध्यक्ष को मिली हाईकोर्ट से जमानत

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ममता को हाईकोर्ट से जमानत, जेल से रिहा हुई विश्व विद्यालय के बीसीए विभाग के विभागाध्यक्ष।

छात्रों ने कैंडल जलाकर किया ऐश्वर्या को याद

कानपुर ऐश्वर्या कांड के मामले में गिरफ्तार सीएसजेएमयू कि बीसीए सरकार की एचओडी ममता तिवारी को हाईकोर्ट से राहत मिल गई। उच्च न्यायालय से जमानत मिलने पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने पर ममता तिवारी के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी छेड़छाड़ के मामले में न्याय ना मिलने पर छात्रा ऐश्वर्या के सुसाइड करने के आरोप में ममता तिवारी को लगभग 3 माह गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में दरोगा अजय मिश्रा की भी कार्रवाई ना करने पर एवं मामला दबाने के आरोप में गिरफ्तारी की गई थी।

विभागाध्यक्ष ममता तिवारी जेल से होती रिहा।

ममता तिवारी के अधिवक्ता लल्लन अवस्थी ने बताया कि हाईकोर्ट में दायर जमानत के आदेश हुए हैं जमानत के आधार पर मंगलवार की शाम ममता तिवारी को जेल से रिहा कर दिया गया।

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