पराली जलाने पर उच्चाधिकारियों को सूचना न देने एवं कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर लेखपाल निलंबित

उत्तर प्रदेश

अमेठी विजय कुमार सिंह

पराली चलाने पर 11 किसानों पर ढाई-ढाई हजार रुपये का लगाया गया जुर्माना।

पराली जलाने पर उच्चाधिकारियों को सूचना न देने एवं कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर लेखपाल निलंबित।

अमेठी 03 दिसंबर 2019, जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार के निर्देश के क्रम में उप जिलाधिकारी मुसाफिरखाना महात्मा सिंह ने बताया कि वर्तमान में पराली जलाने से वातावरण में फैल रहे प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर निर्देश एवं दंडात्मक कार्यवाही किए जाने का आदेश जारी किया गया है। उपजिलाधिकारी ने बताया कि पराली जलाने से वातावरण प्रदूषित हो रहा है जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि किसान खेत में पराली ना जलाएं जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित होने से बचेगा। जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में पराली जलाने वाले किसानों पर आर्थिक दंड एवं दंडात्मक कार्यवाही की जाए। इसी क्रम में उपजिलाधिकारी मुसाफिरखाना महात्मा सिंह ने बताया कि पराली जलाने वाले किसानों में श्री अब्दुल वाहिद पुत्र नकछेद, श्री अरविंद कुमार पुत्र ब्रिजबक़्स, श्री राम बहादुर पुत्र राम दुलारे, श्री राम दीन पुत्र राम बहोर, रामप्रसाद पुत्र राम बहोर, श्री नौशाद अली पुत्र फरीद, श्री कयूम पुत्र नईम, श्री मुस्तफा पुत्र गुलाम रसूल, मोहम्मद रईस पुत्र मोहम्मद शमी, श्री राजेंद्र कुमार पुत्र राम कृष्ण लाल, श्री गजाधर पुत्र अहोरवादीन तथा श्री संतोष कुमार पुत्र भवानी प्रसाद को जिलाधिकारी के निर्देश के बाद भी पराली जलाने पर रुपए 2500 का आर्थिक दंड लगाया गया है एवं वसूल किया गया। उप जिलाधिकारी मुसाफिरखाना महात्मा सिंह ने बताया कि ग्राम उमापुर तहसील व परगना मुसाफिरखाना के कृषक श्री नारायण पुत्र त्रियुगीनारायण द्वारा खेत में पराली जलाई गई जिसकी सूचना क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा नहीं दी गई परंतु जिलाधिकारी द्वारा निरंतर आदेश एवं निर्देश जारी होने के बावजूद क्षेत्रीय लेखपाल गौरी शंकर यादव क्षेत्र गुन्नौर द्वारा आदेश एवं निर्देश की अवहेलना करने तथा वस्तु स्थिति से अपने उच्च अधिकारियों को अवगत ना कराने, कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं कार्य के प्रति उदासीनता के लिए तथा कार्य सेवा नियमावली के विपरीत कार्य करने पर अनुशासनिक/विभागीय कार्यवाही करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है एवं तहसीलदार मुसाफिरखाना को उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच हेतु आदेशित किए गए हैं।

 

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